प्रस्तर 5 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रयुक्त समन्यवयक का यह परम दायित्व होगा कि निगम द्वारा चयनित पात्र इकाईयों को विभिन्न कन्साइनर के डिपों में वांछित भुगतान निगम द्वारा निर्धारित कास्टिंग के आधार पर प्राप्त कर डिलेवरी हेतु तारीख ले। उक्त के परिपालन में निगम स्तर से निम्न प्रपत्र कर सम्बन्धित भण्डारों को उपलब्ध करायेगा :-
पात्र इकाईयों से प्राप्त ब्रास स्क्रैप का मूल्य तथा वाणिज्य कर की धनराशि का ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित आयुध भण्डारों में ससमय जमा होगी।
निगम का फार्म ‘सी’ (प्रदेश के बाहर की खरीद हेतु)
इकाई द्वारा फार्म -38 को विधिवत् उपयोग करना।
माल जैसा है, जहाँ है, के आधार पर प्राप्त एवं वितरित किया जायेगा जिसकी संतोषजनक प्राप्ति सम्बन्धित कैश मैमो / जी०आर० में सम्बन्धित इकाई द्वारा दी जायेगी।
माल को भण्डारों से उठाने हेतु निगम प्रतिनिधि को अधिकार पत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें उसके हस्ताक्षर तथा फोटो नियमानुसार अलौह अनुभाग द्वारा सत्यापित कर निर्गत किया जायेगा। प्रतिनिधि का यह दायित्व होगा कि वे विभिन्न कन्साइनर के भण्डारों से निगम के नाम निर्गत इनवाइसण् ई-1 फार्म (जिसकी मूल जिम्मेदारी प्रयुक्त समन्यवयक की है) तथा विभिन्न प्रपत्र, निर्गत किये जाने वालो कैश मैमों में निगम के रिलीज आर्डर के आधार पर ब्रास स्क्रैप की डिलेवरी सम्बन्धित इकाई के मालिक / आथराइज्ड प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेगा, जिसमें निर्गत मात्रा, अनुमोदित दरें तथा धनराशि पृथक रूप से इंगित करेगा एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म ‘सी’ का नम्बर, इकाई द्वारा प्रदत्त फार्म -38 का नम्बर तथा अग्रिम धनराशि के ड्राफ्ट का नम्बर एवं दिनांक भी निर्गत किये जाने वाले कैश मैमों में प्रदर्शित करेगा।
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