पंजीकरण

कोई भी इकाई, जो लघु उद्योग निगम से ब्रास स्कैप की आपूर्ति लघु उद्योग निगम के माध्यम से लेने मे इच्छुक है को निगम में पंजीकरण के समय निम्न प्रमाण-पत्र देने / प्राप्त करने आवश्यक होगे :-
(अ) रू० 1000 (रू० एक हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क निगम में उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर के नाम बनवाकर जमा करके नियमानुसार पंजीकरण फार्म प्राप्त करेगा, तथा पंजीकरण धनराशि किसी स्थिति में वापसी योग्य नही होगी।
(ब) पंजीकरण से पूर्व निर्धारित पंजीकरण फार्म के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न कर निगम के अलौह अनुभाग को प्रस्तुत करेगा :-

  • सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत वैध पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिसमें अलौह धातु (ब्रास स्कैप) का प्रयोग इंगित हो, की सत्यापित प्रति।
  • वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा निर्गत फार्म-XI की सत्यापित प्रति।
  • पैन नम्बर की सत्यापित प्रति।
  • विगत तीन वर्षो मे से किसी एक वर्ष की सत्यापित बैलेन्स शीट।
  • मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज टेपेजियम सम्बन्धी निर्णय को दृष्टिगत् रखते हुये आगरा परिक्षेत्र में स्थित इकाईयों को पाल्युशन कन्ट्रौल बोर्ड से कन्सेन्ट पत्र लगाना आवश्यक होगा।
  • निर्यातक इकाईयों को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल का पंजीयन नम्बर सम्बन्धी प्रपत्र  भी संलग्न करना होगा। निर्यात सम्बन्धी प्रपत्र जैसे ड्यूटी ड्राबेक, R.G. -23 प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होगे। निर्यातक को एक एफिडेविट देना होगा कि क्रय किये गये कच्चेमाल का उपयोग वे अपने निर्यात उत्पादों के उत्पादन हेतु ही उपयोग करेगें।

यदि इच्छुक इकाईयों के द्वारा प्रस्तुत पूर्ण नही पाये जायेगे, तो निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उन इकाईयों का पंजीयन निगम में न करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरे वर्ष में कभी भी इकाई द्वारा कराई जा सकता है।