कोल व्यवसाय

अनु क्रम विषय और देखें
1. महत्वपूर्ण शासनादेश और देखें

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि० द्वारा पिछले कई वर्षों से कोयले का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर (शासकीय उपक्रम) को अपने पत्र सं० 480/18-4-2011-12(को)/10 दिनॉक 23.02.2011 द्वारा प्रदेश में कोल इण्डिया एवं भारत सरकार की नीतियों के अर्न्तगत प्रदेश में कोयले की आपूर्ति हेतु राजकीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया।

उक्त के क्रम में कोल इण्डिया लि० द्वारा अपने पत्र सं० सी०आई०एल०/सी०एम०ओ०/एस०ओ०/47252/236 दिनॉक अप्रैल 04, 08, 2011 से उत्तर प्रदेश के लिए 11.39 लाख मै० टन कोयले का आवंटन वर्ष 2011-12 हेतु प्रदत्त किया गया तथा उक्त आवंटन के विरूद्ध निगम द्वारा ईधन आपूर्ति संविदा निष्पादित की जा चुकी है। भारत सरकार की नई कोल नीति 2007 के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों, टाइनी एवं स्मॉल कन्ज्यूमर्स (जिसमें ईंट भट्टे भी सम्मिलित हैं) को कोयला वितरण करने की वार्षिक क्षमता 500 मै० टन प्रति वर्ष प्रति यूनिट से बढाकर 4200 मै० टन प्रति वर्ष प्रति यूनिट कर दी गई है। (नई कोल पॉलिसी) पात्र लघु औद्योगिक इकाइयाँ, टाइनी एवं स्मॉल कन्ज्यूमर्स (जिसमें ईंट भट्टे भी सम्मिलित हैं) और जिन लघु औद्योगिक इकाईयों के नाम जिला उद्योग केन्द्र में विधिवत पंजीकृत हो, अपनी मॉग आदि वांछित प्रपत्र सम्बन्धित भण्डार प्रबन्धक (समिति सचिव) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक पात्र इकाईयों को भारत सरकार की नई कोल नीति के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सके।